सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

नीतीश सरकार का नया आदेश बिहार में बंद होंगे एकसे आठवीं

नीतीश सरकार का नया आदेश बिहार में बंद होंगे एकसे आठवीं
तक के प्राइवेट स्कूल जन अखबारः बिहार में अब पहली सरकार की प्रस्वीकृति प्राप्त करनी है । से आठयों तक का कोई भी निजी प्रा प्रारंभिक निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति रंभिक स्कूल विना सरकार से स्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति लिए संचालित नहीं हो सकेगे । सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत दी जानी से प्रस्वीकृति लेने के लिए शिक्षा विभाग है । जिला शिक्षा पदाधिकारी इस समिति ने ऐसे स्कूलों को पांच माह का समय के अध्यक्ष होते हैं । समिति निजी स्कूलों दिया है । 31 दिसम्बर 2021 के बाद के आवेदन पर उसका स्थल जांच कर किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना देखती है कि बच्चों के लिए उक्त शैक्षिक प्रस्वीकृति के नहीं हो सकेगा । इसके साथ संस्थान में तमाम तरह की पर्याप्त ही जिन विद्यालयों को संचालन की व्यवस्थाएं उपलव्य हैं या नहीं । प्रस्वीकृति पहले से सरकार से ऑफलाइन आनलाइन ई संबंधन पोर्टल माध्यम से मिली हुई है , उनके लिए भी सख्ती की गयी है । ऐसे स्कूलों को अपने पर करना होगा आवेदन सारे डाक्यूमेंट सरकार के वेबपोर्टल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 22 आनलाइन अपलोड करने होंगे । इसके निर्देश जारी किये हैं । गौरतलब है कि अनिवार्य शिक्षा नियमावली -2011 प्रभावी जुलाई को ही विभाग द्वारा विकसित ई लिए इन स्कूलों को दो माह का समय विहार समेत देशभर में 6 से 14 साल के है । अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं संबंधन पोर्टल को लांच किया था । दिया गया है । शिक्षा विभाग के प्राथमिक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिनियम 2011 के नियम 11 के प्रस्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक , शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को निजी प्रा- अधिकार कानून 2009 लागू है । इसको प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी पारदशी और सुमन बनाने के लिए यह रंभिक स्कूलों के संचालन को लेकर लेकर विहार में बच्चों के मुफ्त एवं प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से व्यवस्था हुई है ।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

शराब मुक्त बिहार ये सब हैं। झूठा प्रचार सुनिए हमारे सरकार

मुसाचक युवा सेना और मुसाचक के लोगो का कहना हैं शराब मुक्त बिहार ये झूठा है प्रचार सुनिए नीतीश कुमार हमारे पंचायत में खुल्याम दारू बिकता है आप इसका जांच करवाए और इनका कहना हैं। पूरे बिहार में दारू बिकता है। फिर किस बात का शराब मुक्त बिहार बंद करिए झूठा प्रचार या बंद करिए पूर्ण से दारू का व्यापार 

बैरगनिया : खबर का असर हॉस्पिटल चौक पर बनाए जा रहे हैं आरसीसी नाले जल्दी मिलेगी सड़क पर लग रहे पानी से लोगों को निजात अब नहीं होंगे लोगों के पैर गंदे आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए हम आपकी हर समस्या को दिखाते रहेंगे।

  बैरगनिया: खबर का असर हॉस्पिटल चौक पर बनाए जा रहे हैं आरसीसी नाले जल्दी मिलेगी सड़क पर लग रहे पानी से लोगों को निजात अब नहीं होंगे लोगों के पैर गंदे आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए हम आपकी हर समस्या को दिखाते रहेंगे।

Aadhaar Card में कितनी बार बदल सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ ? जानिए UIDAI की क्या है तय सीमा

Aadhaar Card में कितनी बार बदल सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ ? जानिए UIDAI की क्या है तय सीमा नेशनल डेस्क : आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कई बार इसमें नाम, जेंडर या पते में त्रुटियां हो जाती हैं। UIDAI ने इन बदलावों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में नाम और एड्रेस में कितनी बार और कैसे बदलाव किया जा सकता है। एड्रेस में बदलाव बदलने की संख्या: आधार कार्ड में एड्रेस बदलने की कोई सीमा नहीं है। आप कितनी भी बार अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। बदलाव की प्रक्रिया: UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें। नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और जमा करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र प्रस्तुत करें। 50 रुपये का शुल्क अदा करें। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन)। अपडेट की एक स्लिप प्राप्त करें। नाम में बदलाव बदलने की संख्या: नाम में बदलाव केवल दो बार किया जा सकता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति है, तो UIDAI की क्षेत्रीय शाखा से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। बदलाव की प्रक्रिया: पहले और दूसरे बदलाव क...