नीतीश सरकार का नया आदेश बिहार में बंद होंगे एकसे आठवीं तक के प्राइवेट स्कूल जन अखबारः बिहार में अब पहली सरकार की प्रस्वीकृति प्राप्त करनी है । से आठयों तक का कोई भी निजी प्रा प्रारंभिक निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति रंभिक स्कूल विना सरकार से स्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति लिए संचालित नहीं हो सकेगे । सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत दी जानी से प्रस्वीकृति लेने के लिए शिक्षा विभाग है । जिला शिक्षा पदाधिकारी इस समिति ने ऐसे स्कूलों को पांच माह का समय के अध्यक्ष होते हैं । समिति निजी स्कूलों दिया है । 31 दिसम्बर 2021 के बाद के आवेदन पर उसका स्थल जांच कर किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना देखती है कि बच्चों के लिए उक्त शैक्षिक प्रस्वीकृति के नहीं हो सकेगा । इसके साथ संस्थान में तमाम तरह की पर्याप्त ही जिन विद्यालयों को संचालन की व्यवस्थाएं उपलव्य हैं या नहीं । प्रस्वीकृति पहले से सरकार से ऑफलाइन आनलाइन ई संबंधन पोर्टल माध्यम से मिली हुई है , उनके लिए भी सख्ती की गयी है । ऐसे स्कूलों को अपने पर करना होगा आवेदन सारे डाक्यूमेंट सरकार के वेबपोर्टल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 22 आनलाइन अपलोड करने होंगे । इसके निर्देश जारी किये हैं । गौरतलब है कि अनिवार्य शिक्षा नियमावली -2011 प्रभावी जुलाई को ही विभाग द्वारा विकसित ई लिए इन स्कूलों को दो माह का समय विहार समेत देशभर में 6 से 14 साल के है । अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं संबंधन पोर्टल को लांच किया था । दिया गया है । शिक्षा विभाग के प्राथमिक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिनियम 2011 के नियम 11 के प्रस्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक , शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को निजी प्रा- अधिकार कानून 2009 लागू है । इसको प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी पारदशी और सुमन बनाने के लिए यह रंभिक स्कूलों के संचालन को लेकर लेकर विहार में बच्चों के मुफ्त एवं प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से व्यवस्था हुई है ।
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