सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट का ये नियम जरूर पढ़ लें, वरना हो सकती है सजा! बहुत कम लोगों को है पता

Indian Railway Ticket Rules: अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और व्यक्ति की टिकट के आधार पर यात्रा कर लें तो आपको रेलवे के कई नियमों का पालन करना होगा और टिकट ट्रांसफर करवानी पड़ेगी. जब भी आपको ट्रेन में यात्रा करनी होती है तो आपको लगता है कि सिर्फ टिकट कटवा लेते हैं और फिर यात्रा कर लेते हैं. लेकिन, इस टिकट के अलावा कई ऐसे नियम हैं, जिनकी जानकारी आपको ट्रेन में यात्रा करते वक्त होनी चाहिए. ऐसा ना होने पर आप पर ना सिर्फ जुर्माना लग सकता है, बल्कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. इसलिए ट्रेन में बैठने से पहले ट्रेन से जुड़े नियमों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यह हर यात्री को जानने आवश्यक है. जैसे अक्सर लोग किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट से यात्रा करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है. कई बार होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से टिकट बुक की गई है, उस शख्स की जगह कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा करने की कोशिश करता है, जो कि गलत है. हाल ही में रेल मंत्रालय ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम की टिकट पर रेल यात्रा करना दंडनीय अपराध है. साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें. ऐसे में आप भी संभल जाइए कि कभी भी दूसरे शख्स की टिकट के साथ सफर करने की कोशिश ना करें. परिवार वालों के लिए है अलग नियम? ये तो आप समझ गए कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के शख्स की टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं. लेकिन, परिवार को लेकर अलग नियम है और परिवार के किसी शख्स की टिकट पर यात्रा कर सकते हैं. लेकिन, यह ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिस शख्स की टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, उसके साथ आपका खून का रिश्ता होना चाहिए. है. जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या बच्चों के नाम से टिकट है तो आप उनकी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं. मगर, ऐसा नहीं है कि आप परिवार के दूसरे सदस्य की सीधे टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद ही आप यात्रा कर सकते हैं. रेलवे के मुताबिक, दोनों तरह की टिकट पर यात्रा की जा सकती है. इसके लिए काउंटर या ई-टिकट जैसी कोई बाध्यता नहीं है. इसके लिए यात्री को पहले टिकट पर नाम बदलवाना होगा. यानी कि जिस व्यक्ति को रेल यात्रा करनी है, उसका नाम दर्ज कराना होगा. यह काम परिवार का ही कोई व्यक्ति करा सकता है. आपके पास काउंटर टिकट हो या ई-टिकट, दोनों ही परिस्थितियों में अपने नजदीकी रिजर्वेशन काउंटर पर चीफ रिजर्वेशन अफसर से मिलना होगा. इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी ले जाने होंगे. ये अफसर ही आपके नाम से एक टिकट जारी करेंगे. इस टिकट की मदद से आप ट्रेन में आराम से यात्रा कर सकेंगे. आपको स्त्री-पुरुष का ध्यान रखना होगा. अगर स्त्री के नाम से टिकट है, तो कोई परिवार की स्त्री ही नाम बदलवाकर यात्रा कर सकेगी. पुरुषों के मामले में भी यही बात है. इन लोगों को भी है छूट परिजनों के अलावा भारतीय रेलवे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों को भी टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है. ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूट के प्रमुख को लेटरहेड पर जरूरी दस्तावेजों के साथ लिखित में ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है. Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने 1 सितंबर से बढ़ाई 12 ट्रेनों की ट्रिप, यहां जानिए इससे आपको कितना होगा फायदा

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

शराब मुक्त बिहार ये सब हैं। झूठा प्रचार सुनिए हमारे सरकार

मुसाचक युवा सेना और मुसाचक के लोगो का कहना हैं शराब मुक्त बिहार ये झूठा है प्रचार सुनिए नीतीश कुमार हमारे पंचायत में खुल्याम दारू बिकता है आप इसका जांच करवाए और इनका कहना हैं। पूरे बिहार में दारू बिकता है। फिर किस बात का शराब मुक्त बिहार बंद करिए झूठा प्रचार या बंद करिए पूर्ण से दारू का व्यापार 

बैरगनिया : खबर का असर हॉस्पिटल चौक पर बनाए जा रहे हैं आरसीसी नाले जल्दी मिलेगी सड़क पर लग रहे पानी से लोगों को निजात अब नहीं होंगे लोगों के पैर गंदे आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए हम आपकी हर समस्या को दिखाते रहेंगे।

  बैरगनिया: खबर का असर हॉस्पिटल चौक पर बनाए जा रहे हैं आरसीसी नाले जल्दी मिलेगी सड़क पर लग रहे पानी से लोगों को निजात अब नहीं होंगे लोगों के पैर गंदे आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए हम आपकी हर समस्या को दिखाते रहेंगे।

Aadhaar Card में कितनी बार बदल सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ ? जानिए UIDAI की क्या है तय सीमा

Aadhaar Card में कितनी बार बदल सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ ? जानिए UIDAI की क्या है तय सीमा नेशनल डेस्क : आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कई बार इसमें नाम, जेंडर या पते में त्रुटियां हो जाती हैं। UIDAI ने इन बदलावों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में नाम और एड्रेस में कितनी बार और कैसे बदलाव किया जा सकता है। एड्रेस में बदलाव बदलने की संख्या: आधार कार्ड में एड्रेस बदलने की कोई सीमा नहीं है। आप कितनी भी बार अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। बदलाव की प्रक्रिया: UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें। नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और जमा करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र प्रस्तुत करें। 50 रुपये का शुल्क अदा करें। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन)। अपडेट की एक स्लिप प्राप्त करें। नाम में बदलाव बदलने की संख्या: नाम में बदलाव केवल दो बार किया जा सकता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति है, तो UIDAI की क्षेत्रीय शाखा से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। बदलाव की प्रक्रिया: पहले और दूसरे बदलाव क...