Aadhaar Card में कितनी बार बदल सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ ? जानिए
UIDAI की क्या है तय सीमा
नेशनल डेस्क : आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज
है। कई बार इसमें नाम, जेंडर या पते में त्रुटियां हो जाती हैं। UIDAI ने इन
बदलावों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में नाम और एड्रेस
में कितनी बार और कैसे बदलाव किया जा सकता है।
एड्रेस में बदलाव
बदलने की संख्या: आधार कार्ड में एड्रेस बदलने की कोई सीमा नहीं है। आप
कितनी भी बार अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। बदलाव की प्रक्रिया: UIDAI की
वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें। नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और
जमा करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र प्रस्तुत करें। 50 रुपये का शुल्क अदा
करें। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन)। अपडेट की एक
स्लिप प्राप्त करें। नाम में बदलाव बदलने की संख्या: नाम में बदलाव केवल दो बार
किया जा सकता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति है, तो UIDAI की क्षेत्रीय शाखा से
अनुमति प्राप्त की जा सकती है। बदलाव की प्रक्रिया: पहले और दूसरे बदलाव के लिए,
UIDAI की वेबसाइट पर फॉर्म भरें और सबमिट करें। तीसरे बदलाव के लिए क्षेत्रीय
कार्यालय में जाकर उचित कारण बताना होगा, साथ में प्रूफ प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक
दस्तावेज और 50 रुपये का शुल्क जमा करें। बायोमेट्रिक जानकारी दें और अपडेट की
स्लिप प्राप्त करें। इन प्रक्रियाओं का पालन करके आप आधार कार्ड में आवश्यक बदलाव
कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या समस्या है, तो help@uidai.gov.in पर संपर्क कर सकते
हैं। आधार कार्ड में जेंडर और डेट ऑफ बर्थ का बदलाव आधार कार्ड में जेंडर और डेट ऑफ
बर्थ (जन्मतिथि) को जीवन में केवल एक बार बदला जा सकता है। यह जानकारी महत्वपूर्ण
है और इसे सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।
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